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आरिफ की गिरफ्तारी परेशान करने के लिए नहीं: गृह मंत्री

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गुवाहाटी: आइएसआइएस से प्रभावित होकर युद्ध में मदद के लिए इराक गया आरीफ मजीद (23 वर्ष) की गिरफ्तारी पर सरकार ने स्पष्ट किया कि उसकी गिरफ्तारी परेशान करने के उद्धेश्य से नहीं की गयी है. आरिफ के भारत आने के बाद एनआइए ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस प्रमुखों के एक सम्मेलन के इतर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘हमारा इरादा किसी को परेशान करना नहीं है. हम इसमें प्रत्येक मामले से उसके हिसाब से निपटेंगे. ’’ गृहमंत्री ने कहा कि मुंबई में आरिफ से पूछताछ हो रही है. मुंबई के उपनगर कल्याण के युवक आरिफ को कल रात शहर में पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया. पहले यह माना जा रहा था कि सीरिया में आतंकी गुट आइएसआइएस के लिए लड़ते हुए वह मारा गया.
आइपीसी की धारा 125 के तहत आइएसआइएस और उसके सदस्यों (ऑपरेटिव) के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत भारत के साथ मैत्री संबंध वाले किसी एशियाइ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले को अधिकतम उम्रकैद की सजा होती है.
इस साल मई में आरिफ के अलावा कल्याण के ही तीन युवक – शाहीन टंकी, फहद शेख और अमन; पश्चिम एशिया में पवित्र स्थल देखने गये थे, लेकिन उसके बाद से वे लापता थे. तभी से माना जा रहा था कि वे सुन्नी चरमपंथी समूह में शामिल हो गये हैं. देश में आइएस के बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार की कोशिश है कि देश का कोई नागरिक यदि बाहर जाकर आइएसआइएस का साथ देता है तो उसका काम आपराधिक श्रेणी में आएगा और वह बचकर नहीं निकल सकेगा. एनआइए ने आइएसआइएस के खिलाफ एक डॉजियर तैयार किया है और अब देश में आइएसआइएस को बैन करने का दबाव बनाया जा रहा है.
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