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आसाराम को नहीं मिली जमानत, 15 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

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आसाराम को नहीं मिली जमानत, 15 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर मंगलवार को आसाराम बापू को जमानत देने से इनकार कर दिया. अब आसाराम बापू की जमानत की याचिका पर 15 अक्टूबर को फिर सुनावाई होगी. इतना ही नहीं अदालत ने राजस्थान पुलिस को पांच गवाहों ने नाम सौंपने का निर्देश भी दिया है जिनकी गवाही अभी होनी बाकि है.

आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जिस आधार पर आसाराम की जमानत मांगी जा रही है यह जमानत देने लायक नहीं है.कोर्ट ने आसाराम के वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल को जिस अस्पताल में गामा नाइफ सर्जरी करानी है उसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई में सौंपे. आसाराम के वकील ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा, आसाराम की स्वास्थ्य जांच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता नहीं है
क्या है मामला
72 वर्षीय आसाराम को तब गिरफ्तार कर लिया गया था, जब 16 वर्षीय एक किशोरी ने यह आरोप लगाते हुए पुलिस में 20 अगस्त, 2013 को शिकायत दर्ज कराई कि आसाराम ने जोधपुर स्थित अपने आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म किया. आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस आश्रम पहुंची तो काफी हंगामा हुए हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आसाराम के साथ उनके बेटे नारायण साई पर भी कई आरोप लगे कोर्ट आसाराम को तबतक जमानत देने के पक्ष में नहीं है जबतक सारे गवाहों का बयान दर्ज नहीं हो जाता. इससे पहले भी गवाहों ने आसाराम के समर्थकों की तरफ से लगातार धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करायी थी
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