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रेल मंत्री के पुत्र की जमानत याचिका पर फैसला आठ सितंबर को

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रेल मंत्री के पुत्र की जमानत याचिका पर फैसला आठ सितंबर को
बेंगलूर : स्थानीय सत्र अदालत ने आज रेल मंत्री डी वी सदानंद गौडा के पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला आठ सितंबर तक के लिए टाल दिया. एक कन्नड अभिनेत्री ने गौडा के पुत्र पर दुष्कर्म, धोखाधडी और अपहरण के आरोप लगाए हैं. सत्र अदालत न्यायाधीश मुदीगौदार ने कल अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. लेकिन अब इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया क्योंकि आदेश पूरी तरह लिखाया नहीं जा सका था.
गौडा के पुत्र कार्तिक गौडा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभिनेत्री के वकील ने अदालत से कहा है कि उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों को नष्ट कर सकते हैं. पांच सितंबर को आठवें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कार्तिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कार्तिक को अब फरार घोषित कर दिया गया है और पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं.
कुछ समय तक माडलिंग करने के बाद अभिनेत्री बनी तारिका द्वारा कार्तिक के खिलाफ तीन आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद राज्य की राजनीति में तूफान सा आ गया और रेल मंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा.
अभिनेत्री ने दावा किया था कि उसकी कार्तिक के साथ मंगलोर स्थित गौडा के निवास पर जून में शादी हुयी थी. उस समय सिर्फ गौडा के पुत्र का ड्राइवर ही मौजूद था. इस मामले में कई उतार चढाव आए. शादी के बारे में दावा ऐसे दिन किया गया जब एक अन्य महिला के साथ कार्तिक की मंगनी का समारोह कुशालनगर में चल रहा था.
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