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उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

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उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली :जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने याचिका पर सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी.

उमर अब्दुल्ला पर पिछले ही हफ्तेसरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) लगाकरउनकी हिरासत की अवधिबढ़ा दी थी, जिसके बाद सारा ने कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले बुधवार को यह याचिका तीन जजों की बेंच के पास रखा गया था, जिसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस वी शांतनगौडर और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे. लेकिन जस्टिस शांतनागौडर ने बिना कारण बताये इस बेंच से हट गये थे, जिसके बाद गुरुवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की नयी पीठ बनायी गयी.

क्या कहा गया है याचिका में

सारा अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर सुरक्षा अधिनियम 1978 के खिलाफ अपील की है, जिसके तहत उमर को हिरासत में लिया गया है. याचिका में नजरबंदी के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए कहा गया है कि इसमें बताई गईं वजहों के लिए पर्याप्त सामग्री और ऐसे विवरण का अभाव है, जो इस तरह के आदेश के लिए जरूरी है. सारा ने इसके साथ ही 5 फरवरी के सरकारी पीएसए आदेश को निरस्त करने की भी दरख्वास्त की है. इसके साथ ही, सारा ने सरकार पर लोगों के जीवन का अधिकार छीनने का आरोप लगाया है.

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