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Nirbhaya case: निर्भया के दोषी विनय को फांसी होगी या नहीं फैसला आज !

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Nirbhaya case: निर्भया के दोषी विनय को फांसी होगी या नहीं फैसला आज !

नयी दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को अलग-अलग फांसी दिये जाने की मांग पर शुक्रवार 2 बजे तक सभी दोषियों से जवाब मांगा है. वहीं दोषी विनय की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनायेगा. विनय की रिट याचिकापर दलील रखते हुए दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि विनय मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए फांसी की सजा उम्रकैद में बदली जाए, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले, गुरुवार को मामले की सुनवाई जस्टिस आर भानुमती की बैंच के सामने हुई. इस दौरान पवन का वकील नहीं होने के कारण कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए सुनवाई टाल दी थी, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश को पवन का वकील नियुक्त किया गया.

किसके पास कौन सा विकल्प बाकी?

मुकेश : दोषी मुकेश के पास सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. मुकेश की रिव्यू, क्यूरेटिव, दया याचिका और रिट दया याचिका भी खारिज हो चुका है.

विनय :दोषी विनय की रिव्यू, क्यूरेटिव और दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन रिट याचिका बाकी है, जिसपर आज फैसला होगा.

अक्षय- :दोषी अक्षय की रिव्यू, क्यूरेटिव और दया याचिका एक बार खारिज हो चुकी है, लेकिन उसके वकील ने राष्ट्रपति के पास एकबार फिर दया याचिका दायर किया हुआ है.

पवन : पवन का रिव्यू पिटिशन खारिज हो चुका है, लेकिन क्यूरेटिव और दया याचिका बाकी है. पवन कई बार अपना वकील बदल चुका है, जिसके कारण काफी देर हो रही है.

फांसी में क्यों हो रही है देर

दिल्ली प्रिजन रुल की धारा 836 के मुताबिक, अगर किसी एक मामले में एक से अधिक दोषी है और सभी को फांसी हुई है, तो जब तक किसी एक का विकल्प बाकी रहता है तब तक किसी को फांसी नहीं हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में सोमवार को सुनवाई है.

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