INX Media Case : हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धनशोधन एवं भ्रष्टाचार मामलों में अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अर्जियों पर सोमवार को सुनवाई करेगा.... न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ चिदंबरम की उस नयी अर्जी पर भी सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2019 10:32 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धनशोधन एवं भ्रष्टाचार मामलों में अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अर्जियों पर सोमवार को सुनवाई करेगा.

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ चिदंबरम की उस नयी अर्जी पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तथा उन्हें सोमवार तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में चिदंबरम को सोमवार तक के लिए गिरफ्तारी से छूट प्रदान की थी. शीर्ष अदालत ने चिदंबरम की अर्जी पर ईडी से जवाब भी मांगा था और निर्देश दिया था कि सभी तीन मामलों को सोमवार को उसके सामने सूचीबद्ध किया जाये.

चिदंबरम ने दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने 20 और 21 अगस्त को सुनवाई नहीं की तथा उन्हें 21 अगस्त रात को गिरफ्तार कर लिया गया. ईडी की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने काफी शोर-शराबा किया और राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाया, लेकिन मैं काफी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह धनशोधन का बहुत ही बड़ा मामला है. चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में 21 अगस्त की रात को जोरबाग में उनके घर से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 22 अगस्त को निचली अदालत में पेश किया गया था. निचली अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था.