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Home National छत्तीसगढ़ : डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

छत्तीसगढ़ : डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

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छत्तीसगढ़ : डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, राजनांदगांव क्षेत्र के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और कांग्रेस नेता नरेश डाकलिया समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. सरगुजा जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि पुलिस ने अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव और डाकलिया समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.

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अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय अंबिकापुर के निवासी प्रेम सागर गुप्ता (67) ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि वह खेती-किसानी और मजदूरी का काम करता है. गुप्ता ने अनमोल इंडिया नामक चिटफंड कंपनी में अपनी जमा पूंजी और घर तथा जमीन बेचकर 98,876 रुपये का निवेश किया था. शिकायत के अनुसार, अनमोल इंडिया कंपनी का मुख्य कार्यालय नेमिनाथ पैराडाइज, भायंदर वेस्ट, ठाणे में स्थित है तथा छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में स्थित है.

कंपनी के निदेशक नागपुर निवासी जावेद मेमन, सपुरा मेमन, जुनैद मेमन, निलोफर बानो, खालिद मेमन, नादिया बानो, हाजी उमर मेमन, रायपुर निवासी फातिमा बानो और हमीद मेमन तथा राजनांदगांव सीबू खान और कंपनी के कोर कमेटी के सात सदस्यों के द्वारा कंपनी का संचालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था. कंपनी के निदेशक और कोर कमेटी के सदस्य अपने स्टार प्रचारकों अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव और डाकलिया के साथ अनेकों बार जनता के सामने कंपनी का प्रचार प्रसार किया था और समय-समय पर लोगों को यकीन दिलाया कि यह कंपनी अनमोल इंडिया अभिषेक सिंह की है और सुरक्षित है.

शिकायत में कहा गया कि राज्य के विभिन्न थानों में कंपनी के निदेशक और अन्य के खिलाफ कंपनी से संबंधित निवेशकों की रकम नहीं लौटाये जाने पर धोखाधड़ी कर मामला दर्ज किया गया. इसी बीच, कंपनी के कार्यालयों में ताला बंद कर दिया गया. हालांकि, इस बीच कंपनी के निदेशकों ने अपना नया स्कूल और शिक्षण संस्थान भी शुरू कर दिया, जिसके प्रचार में भी अभिषेक सिंह, नरेश डाकलिया और मधुसुदन यादव लगातार आते रहे.

सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक केसी अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी प्रेम सागर गुप्ता ने पुलिस से पहले शिकायत की थी. गुप्ता के अनुसार, जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, तब उन्होंने स्थानीय अदालत में परिवाद पेश किया था. अदालत के आदेश के बाद जिले के कोतवाली थाने में आज सिंह, यादव और डाकलिया समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा छत्तीसगढ निपेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

अग्रवाल ने बताया कि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही इस संबंध में आगे कार्रवाई की जायेगी. पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि जिले में चिटफंड से संबंधित कई मामलों की जानकारी है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है. इन मामलों में कई लोगों के लाखों रुपये फंसे होने की आशंका है.

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