राफेल मामला : सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में, राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुरक्षित
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’, टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है.... गौरतलब है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहने पर राहुल गांधी […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’, टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है.
Supreme Court reserves the order on the contempt petition filed by BJP MP Meenakashi Lekhi, against Rahul Gandhi for attributing his 'Chowkidar chor hai' comment to Supreme Court. pic.twitter.com/XeHgIf8CIf
— ANI (@ANI) May 10, 2019
गौरतलब है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ कहने पर राहुल गांधी ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली थी. उन्होंने कहा था कि अनजाने में उन्होंने कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर’ बयान दे दिया, उनका यह इरादा नहीं था. इससे पहले भी राहुल गांधी ने दो हलफनामे दाखिल किए थे लेकिन बयान पर माफी नहीं मांगी थी, बल्कि खेद जताया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी है. राहुल गांधी ने कहा कि वह न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और अपने खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया.
राहुल गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला तब शुरू हुआ जब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नये दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था.
