नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन के एक मामले में शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ा दिया और निर्देश दिया कि जब कभी उनसे कहा जाए, वह जांच में शामिल हों. एजेंसी ने दावा किया है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे है और उनसे और पूछताछ किये जाने की जरूरत है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को राहत दी और कहा कि गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण के आदेश सुनवाई की अगली तिथि तक जारी रहेंगे.
अदालत ने वाड्रा के करीबी एवं मामले के सह आरोपी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई यानी 19 मार्च तक रोक लगा दी और उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिये . ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह ने अदालत को बताया कि वाड्रा ने मामले में सहयोग नहीं किया है. हालांकि वह जांच में शामिल हो गये है. एजेंसी ने कहा कि आरोपियों से और पूछताछ किये जाने की जरूरत है और उन्हें 15 से 16 दिन का समय दिया जाये ताकि पूछताछ पूरी हो सके.
