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Home National CBI vs CBI : अंतरिम निदेशक नियुक्ति विवाद की सुनवाई से अलग हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कही यह बात

CBI vs CBI : अंतरिम निदेशक नियुक्ति विवाद की सुनवाई से अलग हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कही यह बात

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CBI vs CBI : अंतरिम निदेशक नियुक्ति विवाद की सुनवाई से अलग हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कही यह बात

नयी दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एम नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह उस याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वह अगले सीबीआइ निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे.

प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआइ या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं. सीजेआइ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक पीठ राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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ज्ञात हो कि पूर्व सीबीआइ चीफ आलोक वर्मा और सीबीआइ के ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था. इसके बाद सरकार ने दोनों अधिकारियों को लंबी छुट्टी पर भेजते हुए एम नागेश्वर राव को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया था. विरोधी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति नये सीबीआइ चीफ के चयन के लिए गुरुवार को बैठक करेगी. समिति में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे.

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सीबीआइ चीफ के लिए जिन नामों पर चर्चा होगी, उनमें 1982 बैच के आइपीएस अधिकारी जेके शर्मा और परमिंदर राय भी हैं. हरियाणा कैडर के राय 31 जनवरी, 2019 को रिटायर हो जायेंगे. इस समय वह हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल हैं.

उधर, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) रीना मित्रा भी इस पद की दौड़ में शामिल हैं. 1983 बैच की अधिकारी रीना मित्रा सीबीआइ में पांच साल तक काम कर चुकी हैं.

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