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भारत ने जिन्ना हाऊस पर पाकिस्तान के दावे को किया खारिज

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भारत ने जिन्ना हाऊस पर पाकिस्तान के दावे को किया खारिज

नयी दिल्ली : भारत ने मुंबई में जिन्ना हाऊस के स्वामित्व पर पाकिस्तान के दावे को आज दृढता से खारिज कर दिया और कहा कि यह संपत्ति उसकी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, जहां तक इस संपत्ति की बात है तो पाकिस्तान का कोई पक्ष ही नहीं बनता है. यह भारत सरकार की संपत्ति है और हम उसके सौंदर्यीकरण में जुटे हैं.

मुंबई के मालाबार हिल में स्थित इस बंगले का डिजायन वास्तुशिल्प क्लाउड बाटली ने यूरोपीय शैली में तैयार किया था और उसमें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना 1930 के दशक के उत्तरार्द्ध तक रहे थे. इस बंगले का मुंह समुद्र की ओर है.

पाकिस्तान मांग करता रहा है कि यह संपत्ति उसके मुंबई वाणिज्य दूतावास के लिए उसे दे दी जाये. कुमार ने कहा कि सरकार जिन्ना हाऊस को यहां के हैदराबाद हाऊस की तर्ज पर उपयोग में लाने पर विचार कर रही है. सरकार हैदराबाद हाऊस का इस्तेमाल विदेशों के विशिष्ट मेहमानों के साथ बैठक करने और उनकी मेजबानी के लिए करती है.

इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि जिन्ना हाउस उसका है और भारत द्वारा उसे अपने नियंत्रण में लेने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा. कुछ दिन पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि उनका मंत्रालय इस बंगले को अपने नाम कराने की प्रक्रिया में जुटा है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा, उस (जिन्ना हाउस) पर हमारा दावा है और हमें यह स्वीकार्य नहीं है कि कोई उसका स्वामित्व अपने हाथों में ले. वे (भारतीय) पहले ही मान चुके हैं कि यह पाकिस्तान का है. हमारे पास इसका रिकार्ड है. वे (भारतीय) मान चुके हैं कि यह पाकिस्तान का है.

गौरतलब हो मुंबई सिटी के भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा को लिखे पत्र में स्वराज ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिन्ना हाउस को दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तर्ज पर विकसित करने और सुसज्जित करने का निर्देश दिया है. स्वराज ने कहा, तदनुसार, इस संपत्ति को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से हमारे मंत्रालय के हाथों में सौंपने के लिए पीएमओ की मंजूरी मांगी गयी है.

पीएमओ ने अब जरुरी मंजूरियां दे दी हैं. पांच दिसंबर को भेजे गये इस पत्र में कहा गया है, हम स्वामित्व को अपने नाम कराने की प्रक्रिया में लगे हैं. जिन्ना की बेटी डीना वाडिया अगस्त, 2007 में यह दावा करते हुए बंबई उच्च न्यायालय पहुंची थीं कि जिन्ना की एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें इस मकान का कब्जा मिलना चाहिए. उनकी मौत के बाद उनके बेटे और वाडिया ग्रुप के अध्यक्ष नुस्ली नेवेल्ली वाडिया मुकदमा लड़ रहे हैं.

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