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Home National अगस्ता वेस्टलैंड सौदा : बिचौलिया मिशेल को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

अगस्ता वेस्टलैंड सौदा : बिचौलिया मिशेल को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

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अगस्ता वेस्टलैंड सौदा : बिचौलिया मिशेल को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

नयी दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. अदालत ने मिशेल को पूछताछ के लिए पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. मिशेल को 10 दिसंबर को फिर अदालत में पेश किया जायेगा.

ब्रिटिश नागरिक मिशेल को इस मामले में मंगलवार देर रात संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था. मिशेल को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया. न्यायाधीश ने उसे अपने वकील के साथ पांच मिनट बातचीत करने की अनुमति दी. मिशेल के वकील ने अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया, लेकिन सीबीआई ने साक्ष्य के साथ आमना-सामना कराने के लिए मिशेल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने की मांग की. सीबीआई ने कहा कि वह घोटाले की रकम के प्रवाह का भी पता लगाना चाहती है. हालांकि, अदालत ने सीबीआई को पूछताछ के लिए मिशेल की पांच दिन की हिरासत मंजूर कर ली. अदालत ने मिशेल को आरोपपत्र सहित सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश सीबीआई को दिया.

उसकी ओर से एक जमानत याचिका भी दाखिल की गयी है. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की. मिशेल की पेशी के पहले पटियाला हाउस अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. अदालत परिसर तथा इसके कई द्वार पर सीआरपीएफ के 15-20 कर्मी और दिल्ली पुलिस के 30 अधिकारियों को तैनात किया गया था. पुलिस बल में महिला अधिकारी भी थीं. मिशेल (54) गल्फस्ट्रीम के विमान से मंगलवार रात दस बजकर 35 मिनट पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा जिसके बाद इस मामले में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में मिशेल के अलावा गुइडो हसचके और कार्लो गेरोसा भी बिचौलिया हैं. प्रवर्तन निदेशाल और सीबीआई मामले की जांच कर रही है.

सीबीआई का आरोप है कि सौदे में अनुमानित तौर पर 39.82 करोड़ यूरो (तकरीबन 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ. कुल 55.62 करोड़ यूरो में वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को समझौता हुआ था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से कथित तौर पर तीन करोड़ यूरो (करीब 225 करोड़ रूपये) मिले थे. भारत ने इस सौदे को हासिल करने के लिए 423 करोड़ रुपये की दलाली के भुगतान का आरोप लगने के बाद एक जनवरी, 2014 को भारतीय वायु सेना के लिए 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का करार रद्द कर दिया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में एक सितंबर, 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें मिशेल भी आरोपी के रूप में नामित है.

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