कार्ति की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से न्यायालय का इंकार
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया. कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में आपराधिक मामला दर्ज है .... प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 1, 2018 12:10 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया. कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में आपराधिक मामला दर्ज है .
...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि कार्ति चिदंबरम का विदेश जाना कोई जरूरी मुद्दा नहीं है जिसकर तुरंत सुनवाई की जरूरत हो. पीठ ने कहा, ‘‘कार्ति चिदंबरम का विदेश जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे अन्य मामलों पर तरजीह दी जाए.” तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों के पास उनकी क्षमता से ज्यादा मामले हैं.
ये भी पढ़ें...
July 7, 2026 12:02 AM
July 6, 2026 9:10 PM
July 6, 2026 8:53 PM
July 6, 2026 7:11 PM
July 6, 2026 6:19 PM
July 6, 2026 6:19 PM
July 6, 2026 5:00 PM
July 6, 2026 8:57 PM
July 6, 2026 9:27 PM
July 6, 2026 5:23 PM
