Supreme Court ने केंद्र के फैसले को किया रद्द, मनोमय गांगुली को DGMS बनाने का आदेश

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एयर मार्शल राजवीर सिंह को चिकित्सा सेवा महानिदेशक (थल सेना) के पद पर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया. साथ ही, लेफ्टिनेंट जनरल मनोमय गांगुली को इस पद पर नियुक्त करने को कहा.... न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायामूर्ति अशोक भूषण की सदस्यतावाली पीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2018 10:15 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एयर मार्शल राजवीर सिंह को चिकित्सा सेवा महानिदेशक (थल सेना) के पद पर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया. साथ ही, लेफ्टिनेंट जनरल मनोमय गांगुली को इस पद पर नियुक्त करने को कहा.

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायामूर्ति अशोक भूषण की सदस्यतावाली पीठ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल गांगुली से जुड़े मामले का विचित्र इतिहास रहा है क्योंकि उन्हें शुरुआत में पदोन्नति के लिए लड़ना पड़ा और फिर डीजीएमएस (थल सेना) पद के लिए. पीठ ने कहा कि नतीजतन हमने यह रिट याचिका (गांगुली की) स्वीकार की और 10 अगस्त 2018 के आदेशों (राजवीर सिंह को नियुक्त किए जाने संबंधी) को रद्द कर दिया. साथ ही, प्रतिवादियों (केंद्र और अन्य) को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता (गांगुली) को डीजीएमएस (थल सेना) नियुक्त करें. न्यायालय ने कहा कि उसके फैसले में रक्षा मंत्री से गांगुली की याचिका पर विचार करने को कहा गया है जिसके तहत उन्होंने डीजीएमएस (थल सेना) के रूप में नियुक्ति की मांग की है.

याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार और अन्य प्राधिकार उन्हें डीजीएमएस (थल सेना) के पद पर नियुक्त करने से इनकार करने के लिए कोई न कोई बहाने बनाती रही. न्यायालय ने गांगुली की इस दलील पर भी गौर किया कि सिंह पहले से ही डीजीएमएस (वायुसेना) हैं और सरकार द्वारा उन्हें डीजीएमएस (थल सेना) के पद पर लाया जाना उचित नहीं है.