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जाकिर नाइक की संपत्तियां होंगी कुर्क, विशेष अदालत ने दिया आदेश

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जाकिर नाइक की संपत्तियां होंगी कुर्क, विशेष अदालत ने दिया आदेश

मुंबई : विशेष एनआईए अदालत ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक की मुंबई स्थित चार संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है. उस पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज है.

नाइक (52) को दो साल पहले गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित किया गया था। उसे जून 2017 में अदालत ने वांछित अपराधी घोषित किया था. इसके बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) नेशहर में स्थित नाइक के दो फ्लैट और एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कुर्क कर लिये थे. मझगांव इलाके में नाइक की चार संपत्ति कुर्क करने की इजाजत मांगनेवाली केंद्रीय एजेंसी की अर्जी विशेष अदालत ने गुरुवार को स्वीकार कर ली. दरअसल, एनआईए ने दलील दी कि नाइक विदेशों में रहते हुए यह संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहा क्योंकि केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद विभिन्न स्रोतों से उसे धन मिलना बंद हो गया था.

एनआईए की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आनंद सुखदेव ने अदालत से कहा कि नाइक कई देशों में नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह वह मझगांव की संपत्ति बेच कर धन जुटाना चाहता है. गौरतलब है कि नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नाइक के मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया था. इसके शीघ्र बाद एनआईए ने नाइक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था.

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