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मध्यप्रदेश : मूक-बधिर बच्चियों से भोपाल के छात्रावास में होता था रेप, केस दर्ज

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मध्यप्रदेश : मूक-बधिर बच्चियों से भोपाल के छात्रावास में होता था रेप, केस दर्ज

इंदौर: देश के बाल सुधार गृह व छात्रावास में बच्चियों से दुष्कर्म की रोज नयी खबरें आ रही है. अब मध्यप्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां मूक-बधिर बच्चियों के साथ भी ऐसा घिनौना कृत्य किया जाता था. मध्यप्रदेश में आदिवासी समुदाय की एक और मूक-बधिर युवती ने भोपाल के छात्रावास संचालक पर मामला दर्ज कराते हुए पुलिस को आपबीती सुनायी है कि वह उसे कथित तौर पर अश्लील सामग्री दिखाकर हवस का शिकार बनाता था. इंदौर के हीरा नगर पुलिस थाने के प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने आज बताया कि पड़ोसी धार जिले की रहने वाली 23 वर्षीया मूक-बधिर लड़की की शिकायत पर भोपाल के छात्रावास संचालक अश्विनी शर्मा के खिलाफ कल रात मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक दुष्कृत्य) और अन्य संबद्ध धाराओं के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि शर्मा उसे कथित तौर पर अश्लील सामग्री दिखाकर उसके साथ बलात्कार और अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था. यह घटना दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच की है, जब मूक-बधिर युवती पढ़ाई के दौरान भोपाल में शर्मा के छात्रावास में रह रही थी.

उन्होंने बताया कि मामले को आगामी जांच केलिए भोपाल पुलिस को भेज दिया गया है. शर्मा को एक अन्य प्रकरण में मूक-बधिर आदिवासी युवती से दुष्कर्म के आरोप में नौ अगस्त को भोपाल में गिरफ्तार किया गया था. सूबे की राजधानी के छात्रावास संचालक पर अब तक चार मूक-बधिर लड़कियां यौन प्रताड़ना के आरोपों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करा चुकी हैं. इनमें दो सगी बहनें शामिल हैं.

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