नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार एवं केंद्र के बीच सत्ता की रस्साकशी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. फैसलेमें चीफजस्टिसदीपक मिश्रा ने चुनी हुई सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल को उनकी हद बतायी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली का कोई बॉस नहीं है. सबको मिल-जुलकर काम करना होगा. एलजी को मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह से ही काम करना होगा. पढ़ें, चीफ जस्टिस के फैसले की खास बातें :