[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home National मुख्य सतर्कता आयुक्त पद पर केवी चौधरी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

मुख्य सतर्कता आयुक्त पद पर केवी चौधरी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

0
मुख्य सतर्कता आयुक्त पद पर केवी चौधरी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सीवीसी के रूप में केवी चौधरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में केवी चौधरी व सतर्कता आयुक्त के रूप में टीएम भसीन की नियुक्ति को कायम रखा. उच्चतम न्यायालय ने सीवीसी केवी चौधरी और वीसी टीएम भसीन की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नियुक्ति को मनमानी पूर्ण बताया गया है. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि हमें इस नियुक्ति को रोकने का कोई आधार नजर नहीं आता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी केवी चौधरी और वीसी टीएम भसीन की नियुक्ति रद्द करने का कोई आधार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें एक जनहितयाचिका कॉमन काउज नामक एनजीओ द्वारा दायर की गयी थी.

एनजीओ की ओर से इस मामले में अदालत में चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा था. उन्होंने दलीलथी कि चौधरी व भसीन पर गंभीर आरोप रहे हैं और तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति ने इसे नजरअंदाज किया है. उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति मनमाने ढंग से अवैध तरीके से की गयी है, जो संस्थान की विश्वसनीयता के विरुद्ध है. प्रशांत भूषण का आरोप रहा है कि चौधरी का नाम स्टॉकगुरु स्कैम में आया था और वे पूर्व सीबीआइ निदेशक रणजीत सिंह के आधिकारिक आवास पर के विवादस्पद विजिटर बुक में उनका नाम दर्ज है.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel