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Buxar News: कोर्ट ने शिक्षक के वेतन भुगतान को लेकर दिया आदेश

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Buxar News: कोर्ट ने शिक्षक के वेतन भुगतान को लेकर दिया आदेश
सांकेतिक तस्वीर

बक्सर

. जिला में शिक्षा विभाग हमेश सुर्खियों में बना रहता है. इस बार फिर से शिक्षक के वेतन भुगतान के मामले को लेकर काफी चर्चा में कायम हो गया है. कोर्ट का आदेश वेतन भुगतान को लेकर निर्गत किया गया है. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी जिले के अधिकारियों को वेतन भुगतान करने मे पसीना छूटने लगे है. कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षक का बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है. शिक्षक लगातार जिला शिक्षा कार्यालय का चक्कर लगा रहे है. मिली जानकारी के अनुसार विक्रमादित्य उर्फ विक्रमा राय नामक व्यक्ति सहायक शिक्षक के रूप में राजकीय बुनियादी विद्यालय सरेंजा में पद स्थापित थे. उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था. तब उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया. मामला वर्ष 2017 से कोर्ट में लंबित था. इसी बीच अचानक कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई. जिसमें विभाग के अधिकारी बिना तैयारी के कोर्ट में पहुंच गये. बहस के दौरान विभाग अपना बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रख पाए. जिसके कारण न्यायालय ने सुनवाई करते हुए बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश विभाग को दे दिया. वहीं मामले को लेकर अधिकारियों को न्यायालय फटकार लगाने की बात भी सामने आई है. इसके बाद अधिकारियों की गहरी नींद खुली. इसके बाद शिक्षकों के दस्तावेजों की छानबीन विभागीय अधिकारियों ने शुरू की. इस दौरान मामला सामने आया है कि 16 नवंबर 2013 को चौसा की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्पा राय ने राजपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कुल आठ सहायक शिक्षकों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. दर्ज कराये गये एफआईआर में उल्लेख है कि इन शिक्षकों ने जालसाजी, धोखाधड़ी के माध्यम से सेवा में गलत तरीके से प्रवेश किया गया है. सभी राजकीय बुनियादी विद्यालय में फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त किया है. यह पत्र सामने आते ही जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन भुगतान करने में अधिकारियों का पसीना छूटने लगा है. वहीं इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विष्णुकांत राय ने बताया कि कोर्ट से वेतन भुगतान को लेकर आदेश प्राप्त हुआ है. परंतु शिक्षकों का सभी दस्तावेज वरीय अधिकारियों के पास भेजा गया है. जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.

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