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टीवी एंकर सुहैब इलियासी की याचिका पर पुलिस को अदालत का नोटिस

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टीवी एंकर सुहैब इलियासी की याचिका पर पुलिस को अदालत का नोटिस

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व टीवी एंकर एवं निर्माता सुहैब इलियासी की अपील पर आज दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति एस मुरलीधरऔर न्यायमूर्ति आई एस मेहता की पीठ ने इलियासी की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया. इस मामले में अब चार अप्रैल को आगे सुनवाई होगी.

सुहैब ने यह अपील लंबित होने के दौरान उनकी सजा निलंबित करने का भी अनुरोध किया है. निचली अदालत ने सुहैब को18 साल पहले पत्नी अंजु की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी. उन्होंने इसी फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सुहैब इलियासी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए थे. इलियासी को दोषी ठहराये जाने के बाद उसे पिछले साल 16 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था. वकील राजीव मोहन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में इलियासी ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाये जाने के बाद उन्हें सभी गवाहों से जिरह का मौका नहीं दिया गया.

अंजू की मां रुकमा सिंह की ओर से पेश हुए वकील सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि वे लंबे समय से इस पीड़ा को झेल रहे हैं और मामले में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया. उन्होंने इस अर्जी की एक प्रति की भी मांग की.

पीठ ने कहा, कि मामले में वह अभियोजन पक्ष की सहायता कर सकते हैं. निचली अदालत ने 20 दिसंबर, 2017 को अपनी पत्नी की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में इलियासी को उम्रकैद की सजा सुनायी थी.

उन्होंने कहा कि ,‘उन्होंने हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की.’ अदालत ने उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और10 लाख रुपये बतौर मुआवजा अंजु के माता पिता को देने का निर्देश दिया और खर्च भी वही वहन करेंगे.

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