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Home Business किराया 50000 से है ज्यादा? 31 मार्च तक भरें TDS, वरना लगेगा जुर्माना

किराया 50000 से है ज्यादा? 31 मार्च तक भरें TDS, वरना लगेगा जुर्माना

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किराया 50000 से है ज्यादा? 31 मार्च तक भरें TDS, वरना लगेगा जुर्माना
रेंट टीडीएस सेक्शन 194-IB (Freepik)

Rent TDS Section 194-IB: अगर आपका घर या दुकान का किराया हर महीने 50,000 रुपये से ऊपर है, तो इनकम टैक्स का एक नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. इसे Section 194-IB कहते हैं. 31 मार्च इसके लिए सबसे बड़ी डेडलाइन है.

क्या आपको टैक्स (TDS) काटना पड़ेगा?

अगर आप एक साधारण व्यक्ति (Individual/HUF) हैं और अपने मकान मालिक को हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा रेंट देते हैं, तो आपको पूरे साल के कुल किराए पर 2% TDS देना होगा. यह नियम तब लागू होता है जब आपका मकान मालिक भारत में ही रहता हो. पहले यह टैक्स 5% था, जो अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है.

टैक्स काटने का सही समय कब है?

आपको हर महीने टैक्स देने की जरूरत नहीं है. नियम के हिसाब से, आपको पूरे साल का टैक्स एक साथ मार्च के महीने में देना है.

  • अगर आप साल भर रह रहे हैं, तो मार्च के रेंट से टैक्स दें.
  • अगर आपने मार्च से पहले ही घर खाली कर दिया है, तो आखिरी महीने के किराए से यह टैक्स दें.

बिना किसी झंझट के कैसे जमा करें टैक्स?

ज्यादातर टैक्स कामों के लिए TAN नंबर चाहिए होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है.

  • आप बिना TAN नंबर के भी Form 26QC के जरिए ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं.
  • टैक्स भरने के बाद अपने मकान मालिक को Form 16C (सर्टिफिकेट) जरूर दें, ताकि उन्हें प्रूफ मिल जाए कि आपने टैक्स जमा कर दिया है.

अगर देरी हुई तो क्या होगा?

अगर आप 31 मार्च या समय रहते यह टैक्स जमा नहीं करते, तो आपको भारी ब्याज और जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए समय पर रेंट से 2% हिस्सा काटकर सरकारी खाते में जमा करना ही समझदारी है.

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