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Home Business आज से बदला डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सिर्फ OTP से नहीं होगा काम

आज से बदला डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सिर्फ OTP से नहीं होगा काम

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आज से बदला डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सिर्फ OTP से नहीं होगा काम
सांकेतिक तस्वीर (फोटो/Canva)

Rules Change: आज यानी 1 अप्रैल 2026 से आपके डिजिटल लेनदेन का तरीका पूरी तरह बदल गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए निर्देश लागू होने के बाद अब ऑनलाइन पेमेंट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगे. अब केवल एसएमएस (SMS) पर आने वाली ओटीपी (OTP) के भरोसे पेमेंट नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा की एक और दीवार पार करनी होगी.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

अब से हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि पेमेंट पूरा करने के लिए आपको दो अलग-अलग चरणों में अपनी पहचान साबित करनी होगी. अभी तक हम सिर्फ ओटीपी डालकर पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब से इसके साथ एक और ‘फैक्टर’ जोड़ना होगा. यह सुरक्षा लेयर मोबाइल चोरी होने या ‘सिम स्वैप’ (SIM Swap) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लगाई गई है.

ओटीपी के साथ पासवर्ड या बायोमेट्रिक जरूरी

अब केवल ओटीपी से काम नहीं चलेगा. पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा.

  • पासवर्ड या पिन: लेनदेन के समय आपको अपना गुप्त पासवर्ड या पिन डालना पड़ सकता है.
  • बायोमेट्रिक: फिंगरप्रिंट (Fingerprint) या फेशियल रिकग्निशन (Face ID) के जरिए वेरिफिकेशन.
  • हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर टोकन: सुरक्षा के लिए जारी किए गए विशेष कोड या डिजिटल टोकन.

आसान भाषा में समझें तो एसएमएस वाले ओटीपी के साथ अब आपको अपने मोबाइल के लॉक या ऐप के पासवर्ड से भी ट्रांजैक्शन को कन्फर्म करना होगा.

बड़े अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी

अगर आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरतेगा. RBI ने बैंकों को ‘रिस्क मैनेजमेंट’ के तहत लेनदेन के व्यवहार की पहचान करने को कहा है.

  • व्यवहार आधारित जांच: सिस्टम आपकी लोकेशन, डिवाइस की डिटेल और पुराने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के आधार पर सुरक्षा तय करेगा.
  • कन्फर्मेशन कॉल: हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन होने पर बैंक आपको कॉल करके पूछ सकता है कि यह पेमेंट आप ही कर रहे हैं या नहीं.

बैंक को देना होगा पूरा मुआवजा

नए नियमों की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि अब जिम्मेदारी बैंकों की तय की गई है. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बैंक या वित्तीय संस्थान इन नए सुरक्षा निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं और उस वजह से ग्राहक को कोई आर्थिक नुकसान होता है, तो उसका पूरा मुआवजा (Full Compensation) बैंक को ही देना होगा. इससे ग्राहकों को फ्रॉड के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी.

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अभिषेक पाण्डेय पिछले 4 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।
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