Petrol-Diesel New Rules : अगर आप ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, खेती या बड़े पैमाने पर डीजल-पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है. केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियां वापस लेने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद अब किसी वाहन के लिए एक दिन में 200 लीटर डीजल भरवाने की सीमा खत्म हो जाएगी. साथ ही फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और अन्य बड़े उपभोक्ताओं को भी अब सामान्य पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति मिल जाएगी.
क्या है सरकार का नया फैसला?
पेट्रोलियम मंत्रालय ने 29 जून को नया आदेश जारी कर 11 जून को लगाए गए सभी इमरजेंसी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं.
अब क्या बदलेगा ?
- एक दिन में 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा खत्म.
- कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल खरीदार अब सामान्य पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे.
- Bulk Sale Point से ईंधन खरीदने की अनिवार्यता खत्म.
- पेट्रोल-डीजल की सामान्य बिक्री फिर से शुरू.
पहले ये पाबंदियां क्यों लगाई गई थीं?
11 जून को सरकार ने देश में ईंधन की उपलब्धता और सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे. इसके पीछे मुख्य वजहें थीं.
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता.
- ईंधन की संभावित कमी.
- जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकना.
- डीजल के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन पर रोक.
इन प्रतिबंधों को 90 दिनों तक लागू रखने की योजना थी, लेकिन सप्लाई में सुधार के बाद इन्हें पहले ही हटा लिया गया.
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
- आम वाहन चालक : अब बड़ी गाड़ियों या लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को 200 लीटर की सीमा की चिंता नहीं होगी.
- ट्रांसपोर्ट कंपनियां : ट्रक और बस ऑपरेटर अब आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन खरीद सकेंगे.
- फैक्ट्रियां और उद्योग : औद्योगिक इकाइयों को अब Bulk Fuel Depot पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
- कृषि क्षेत्र : हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनों के लिए भी ईंधन खरीदना आसान होगा.
सरकार ने प्रतिबंध क्यों हटाए?
सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर हो चुकी है. सप्लाई चेन सामान्य होने और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए प्रतिबंध जारी रखने की आवश्यकता नहीं रही.
आज पेट्रोल और डीजल के प्रमुख शहरों के रेट
| शहर | पेट्रोल (₹/लीटर) | डीजल (₹/लीटर) |
|---|---|---|
| दिल्ली | 102.12 | 95.20 |
| मुंबई | 111.21 | 97.83 |
| कोलकाता | 113.51 | 99.82 |
| चेन्नई | 107.77 | 99.55 |
| पटना | 113.37 | 99.36 |
| रांची | 106.59 | 101.71 |
| लखनऊ | 101.86 | 95.36 |
| गुरुग्राम | 102.97 | 95.64 |
| भोपाल | 114.54 | 99.64 |
पहले कॉमर्शियल खरीदारों के लिए क्या नियम थे?
11 जून के आदेश के तहत फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री को Retail Pump से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं थी. उन्हें केवल Bulk Sale Point से ईंधन लेना पड़ता था. किसी भी वाहन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल की सीमा तय थी. अब ये सभी नियम समाप्त कर दिए गए हैं.
आम लोगों पर क्या असर होगा?
- पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदना पहले की तरह आसान रहेगा.
- लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों को राहत मिलेगी.
- ट्रांसपोर्ट सेक्टर की परिचालन लागत में कुछ राहत मिल सकती है.
- सप्लाई सामान्य रहने से ईंधन उपलब्धता बेहतर बनी रहने की उम्मीद है.
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