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Home Business Passport Rules: पासपोर्ट आवेदन में बड़ा बदलाव, अप्लाई करने से पहले जान लें ये नया नियम, वरना होगी दिक्कत

Passport Rules: पासपोर्ट आवेदन में बड़ा बदलाव, अप्लाई करने से पहले जान लें ये नया नियम, वरना होगी दिक्कत

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Passport Rules: पासपोर्ट आवेदन में बड़ा बदलाव, अप्लाई करने से पहले जान लें ये नया नियम, वरना होगी दिक्कत
Passport Rules

Passport Rules: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्मतिथि का एकमात्र वैध प्रमाण होगा. वहीं, इससे पहले जन्मे लोग पुराने नियमों के अनुसार अन्य दस्तावेजों को भी जन्मतिथि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं.

नए नियमों के तहत केवल जन्म प्रमाण पत्र मान्य

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. नए प्रावधानों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्मतिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा. यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थानों द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जैसे:

  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार
  • नगर निगम
  • जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी

यदि आवेदक इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जन्मतिथि को वैध नहीं माना जाएगा और पासपोर्ट आवेदन में समस्या हो सकती है.

पुराने नियमों के तहत अन्य दस्तावेज भी मान्य

जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, वे अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • अन्य सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्मतिथि अंकित हो

इन दस्तावेजों को पहले की तरह पासपोर्ट आवेदन के लिए मान्य माना जाएगा.

सरकारी अधिसूचना और प्रभावी तिथि

केंद्र सरकार ने इस संशोधन को प्रभावी करने के लिए इस सप्ताह एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. अधिकारियों के अनुसार, संशोधित नियमों को आधिकारिक गजट में प्रकाशित करने के बाद लागू किया जाएगा.

नए नियमों का प्रभाव

इस बदलाव के चलते अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अन्य दस्तावेजों को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं, पुराने आवेदकों को अभी भी अन्य विकल्पों की सुविधा दी गई है.

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अभिषेक पाण्डेय पिछले 4 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।
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