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Home Business 15 जून की बड़ी डेडलाइन, एडवांस टैक्स से लेकर 8वें वेतन आयोग तक, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम 

15 जून की बड़ी डेडलाइन, एडवांस टैक्स से लेकर 8वें वेतन आयोग तक, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम 

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15 जून की बड़ी डेडलाइन, एडवांस टैक्स से लेकर 8वें वेतन आयोग तक, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम 

June 15 Deadlines: जून का महीना टैक्सपेयर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी हलचल भरा है. इस महीने में कई महत्वपूर्ण डेडलाइन्स एक साथ आ रही हैं. अगर आप समय पर अपने काम पूरे नहीं करते हैं, तो आपको बाद में परेशानी या पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इस समय आपको किन तीन मुख्य चीजों पर ध्यान देना है.

क्या आपने 8th CPC के लिए मेमोरेंडम जमा किया?

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़ी किसी यूनियन का हिस्सा हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है. मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख आज ही यानी 15 जून 2026 है. आयोग ने साफ कर दिया है कि इसके बाद कोई भी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. अगर आपने अब तक अपनी राय या सुझाव नहीं भेजे हैं, तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें.

फॉर्म 16 मिलने का इंतजार है?

नौकरीपेशा लोगों के लिए ‘फॉर्म 16’ का बड़ा महत्व है क्योंकि इसी के आधार पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आपके एम्प्लॉयर को यह फॉर्म जारी करना है. इसकी प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है. ध्यान दें कि इस साल से फॉर्म 16 का नाम बदलकर फॉर्म 130 कर दिया गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आपको पुराना फॉर्म 16 ही मिलेगा. यह फॉर्म मिलते ही आप अपना ITR भरने की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई की डेडलाइन बहुत दूर नहीं है.

एडवांस टैक्स की पहली किस्त कब है?

अगर आपकी कमाई सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज, रेंट या बिजनेस) से भी होती है, तो आपको ‘एडवांस टैक्स’ देना पड़ता है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 जून 2026 है. सरकार का नियम है कि आप टैक्स साल के अंत में भरने के बजाय उसे साल भर में किस्तों में जमा करें. समय पर टैक्स जमा करके आप ब्याज (Interest) और जुर्माने से बच सकते हैं.

देर करने पर क्या हो सकता है?

टैक्स एक्स्पर्ट्स का कहना है कि एडवांस टैक्स की समयसीमा से पहले अपनी आय, इनवेस्टमेंट और संभावित टैक्स देनदारी की समीक्षा कर लेनी चाहिए. समय पर भुगतान नहीं करने पर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है. 

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