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Home Business PNR में एक टिकट कन्फर्म और एक वेटिंग तो क्या ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें रेलवे का नियम

PNR में एक टिकट कन्फर्म और एक वेटिंग तो क्या ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें रेलवे का नियम

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PNR में एक टिकट कन्फर्म और एक वेटिंग तो क्या ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें रेलवे का नियम
वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते यात्री.

Indian Railways Rules: ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि एक ही पीएनआर (PNR) में दो लोगों की टिकट बुक होती है, लेकिन चार्ट बनने तक एक टिकट कन्फर्म हो जाता है और दूसरा वेटिंग लिस्ट में रह जाता है. ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि क्या दोनों पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं या नहीं? इस बारे में भारतीय रेलवे का नियम क्या कहता है. आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं

कन्फर्म और आरएसी पैसेंजर को मिलती है यात्रा की अनुमति

भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट के अनुसार, जिन यात्रियों का स्टेटस चार्ट बनने के बाद पूरी तरह से कन्फर्म या पूरी तरह से आरएसी होता है, उनके नाम चार्ट में दिखाई देते हैं. इन यात्रियों को बिना किसी रुकावट ट्रेन में यात्रा करने का पूरा अधिकार होता है.

एक कन्फर्म और एक वेटिंग होने पर क्या होता है?

आईआरसीटीसी कहता है कि अगर आपके पीएनआर में एक टिकट कन्फर्म है और एक वेटिंग, तो चार्ट बनने पर रेलवे दोनों को ही चार्ट में दिखाता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि वेटिंग वाला यात्री ट्रेन में सफर कर सकता है. केवल कन्फर्म या आरएसी वाला यात्री ही यात्रा करने के लिए अधिकृत है. वेटिंग लिस्ट वाला यात्री बिना सीट के यात्रा नहीं कर सकता.

चार्ट बनने के बाद ई-टिकट कैंसिलेशन का नियम

अगर टिकट ऑनलाइन बुक किया गया है, तो उसे चार्ट बनने से पहले तक ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से कैंसल किया जा सकता है. चार्ट बन जाने के बाद कैंसिलेशन ऑनलाइन संभव नहीं है. चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसेलेशन के लिए पैसेंजर को आईआरसीटीसी के आधिकारिक ई-मेल etickets@irctc.co.in पर जल्द से जल्द मेल भेज देना चाहिए. ईमेल में पीएनआर, ट्रेन नंबर, पैसेंजर डिटेल और कैंसिलेशन का कारण बताना जरूरी है. इसके बाद आईआरसीटीसी रेलवे प्रशासन से रिफंड की मंजूरी लेकर पैसे आपके बैंक खाते में भेजता है.

चार्ट में नहीं होता है वेटिंग टिकट वाले यात्री का नाम

जब चार्ट बनता है और अगर किसी पैसेंजर का टिकट पूरी तरह से वेटिंग रह जाता है, तो रेलवे उसका नाम रिजर्वेशन चार्ट से हटा देता है. ऐसे यात्री को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होती है. अगर वह वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ता है और पकड़ा जाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाता है और फिर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

वेटिंग टिकट पर रिफंड कैसे मिलता है?

चार्ट बनने के बाद वेटिंग टिकट को रेलवे खुद ही ऑटो- कैंसल कर देता है. इसके बाद आईआरसीटीसी रेलवे से रिफंड प्राप्त करता है और उसी बैंक या वॉलेट में पैसा वापस भेज देता है, जहां से भुगतान किया गया था.

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क्या यात्रा संभव है?

अगर एक पीएनआर पर एक टिकट कन्फर्म और एक वेटिंग है, तो यात्रा सिर्फ कन्फर्म या आरएसी वाला व्यक्ति कर सकता है. वेटिंग टिकट वाला व्यक्ति ट्रेन में सफर नहीं कर सकता.

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कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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