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Home Business Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के लिए 80सी के अलावा भी है तरीके, जानें क्या है विकल्प

Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के लिए 80सी के अलावा भी है तरीके, जानें क्या है विकल्प

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Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के लिए 80सी के अलावा भी है तरीके, जानें क्या है विकल्प
Direct tax collection/ File Photo

Income Tax Saving Tips: मार्च का महीना आधा खत्म हो गया है. ऐसे में ज्यादातर टैक्सपेयर अपना इनकम टैक्स बचाने के उपाय खोज रहे हैं. ज्यादातर लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C के तहत कर बचाने के लिए निवेश को बढ़ाते हैं. मगर इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है. अगर, आपने इस लिमिट को क्रास कर लिया हो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आयकर की धारा में कई और ऐसे तरीके हैं जिससे आप छूट प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको सारे उपाय 31 मार्च 2024 से पहले करने होंगे. हालांकि, अगर चाहें तो अगले वित्त वर्ष के लिए भी प्लानिंग अभी से कर सकते हैं.

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हेल्थ इंश्योरेंस बचाएगा पैसा

हेल्थ इंश्योरेंस आज के वक्त की सबसे बड़ी जरुरत बन गयी है. बढ़ते अस्पताल के खर्च और बीमारी के इलाज के बोझ से बचने के लिए ये बेहद जरुरी है. अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आज ही ले लें. हेल्थ इंश्योरेंस पर दिया जाने वाला प्रीमियम आपके टैक्स की बचत कर सकता है. आयकर की धारा 80D के तहत टैक्स की 25,000 रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80D के तहत टैक्स में 50 हजार का छूट दिया जाता है.

प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप का बिल

अगर आप प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं. तो इसके बिल के साथ भी, आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको केवल पांच हजार रुपये की छूट मिलेगी.

एनपीएस भी है वकल्प

क्या आप अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए कोई निवेश करते हैं. अगर नहीं तो एनपीएस में निवेश करें. नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर आयकर की धारा 80CCD के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स में कटौती प्राप्त कर सकते हैं. ये 80सी पर मिलने वाले छूट से ज्यादा है.

सेक्शन 80G भी है विकल्प

आयकर की धारा 80G के तहत भी आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. अगर आपने केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित फंड में दान दिया है तो इस धारा के तहत आप छूट के पात्र होंगे. हालांकि, ये दान आपके कुल आय का 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

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