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Home Business ITR-2 फाइल करना हुआ आसान, बस ये डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास तैयार 

ITR-2 फाइल करना हुआ आसान, बस ये डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास तैयार 

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ITR-2 फाइल करना हुआ आसान, बस ये डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास तैयार 
Income Tax Return Filing (Photo: Freepik)

Income Tax Return Filing: अगर आप नौकरीपेशा हैं या निवेश से कमाई करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय आ गया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आपको कौन सा फॉर्म चुनना है? अगर आपकी कमाई अपनी सैलरी से ज्यादा है. जैसे आपने शेयर बाजार से मुनाफा कमाया है या आपके पास एक से ज्यादा घर हैं, तो ITR-2 आपके लिए ही बना है. 

सीधे शब्दों में कहें तो, जिन लोगों की कमाई बिजनेस या किसी प्रोफेशन (जैसे डॉक्टर, वकील की प्रैक्टिस) से नहीं होती, लेकिन वे ITR-1 (सहज) के दायरे से बाहर हैं, उन्हें ITR-2 भरना पड़ता है. इसके अलावा, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड शेयर खरीदे हैं, तो भी यही फॉर्म लगेगा. 

किसे भरना होगा यह फॉर्म और कौन इससे दूर रहे?

ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा नीच दिए गए लोग इसे भर सकते हैं:

  • जिनके पास एक से ज्यादा घर से रेंट आता हो. 
  • जिन्हें शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने पर शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ हो. 
  • लॉटरी, घुड़दौड़ या जुए से जीत हासिल करने वाले. 
  • NRI (अनिवासी भारतीय) और विदेशी संपत्ति या आय वाले लोग. 
  • जिनकी कृषि आय (Agricultural Income) 5,000 रुपये से ज्यादा हो. 

ध्यान दें कि अगर आप छोटा-मोटा बिजनेस चलाते हैं या फ्रीलांसिंग से कमाई करते हैं, तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते. 

फाइलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखें?

प्रोसेस शुरू करने से पहले अपनी चेकलिस्ट तैयार कर लें ताकि बीच में अटकना न पड़े. आपको इन कागजों की जरूरत होगी:

  1. Form 16: आपकी सैलरी और टैक्स की जानकारी के लिए. 
  2. Form 26AS और AIS: यह देखने के लिए कि आपका कितना TDS कटा है. 
  3. Capital Gains Statement: शेयर या म्यूचुअल फंड के मुनाफे का हिसाब. 
  4. बैंक पासबुक: सेविंग्स अकाउंट और FD पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए. 
  5. निवेश के सबूत: धारा 80C, 80D (बीमा, ट्यूशन फीस आदि) के तहत छूट पाने के लिए. 

कैसे और कब तक भरना है अपना रिटर्न?

आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके इसे खुद ऑनलाइन भर सकते हैं. अगर आपको यह मुश्किल लगता है, तो ClearTax जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां फॉर्म-16 अपलोड करते ही आपकी ज्यादातर जानकारी खुद-ब-खुद भर जाती है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. अगर आप इस तारीख के बाद रिटर्न भरते हैं, तो आपको भारी जुर्माना (Late Fees) और ब्याज देना पड़ सकता है. इसलिए आखिरी दिन की भीड़ से बचें और समय रहते अपना टैक्स चुकाएं. 

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