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Home Business फ्लाइट टिकट कैंसिल किया है? जानें कितने दिन में वापस मिलेगा रिफंड, पैसे अटकने पर कहां करें शिकायत

फ्लाइट टिकट कैंसिल किया है? जानें कितने दिन में वापस मिलेगा रिफंड, पैसे अटकने पर कहां करें शिकायत

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फ्लाइट टिकट कैंसिल किया है? जानें कितने दिन में वापस मिलेगा रिफंड, पैसे अटकने पर कहां करें शिकायत
Flight Ticket Refund Rules

Flight Ticket Refund Rules: फ्लाइट का टिकट बुक करना जितना आसान है, उसे कैंसिल कराकर अपना पैसा वापस पाना उतना ही थकाऊ काम लगता था. अक्सर यात्री शिकायत करते थे कि रिफंड के लिए उन्हें हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है और एयरलाइंस गोल-मोल जवाब देती हैं. लेकिन अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है. अब एयरलाइंस अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी और उन्हें तय समय के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

रिफंड के लिए 14 दिन का सख्त नियम

DGCA के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, टिकट कैंसिल होने के बाद एयरलाइन कंपनी को अधिकतम 14 वर्किंग डेज के भीतर यात्री का पैसा वापस करना अनिवार्य होगा. सबसे खास बात यह है कि रिफंड की पूरी जवाबदेही एयरलाइन की ही मानी जाएगी, चाहे टिकट सीधे उनकी वेबसाइट से बुक हुआ हो या किसी थर्ड-पार्टी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए. एयरलाइन अब यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि पैसा एजेंट के पास फंसा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक एजेंट एयरलाइन का ही प्रतिनिधि होता है.

बिना चार्ज कैंसिलेशन की सुविधा

यात्रियों की सुविधा के लिए अब ‘लुक-इन ऑप्शन’ को भी प्रभावी बनाया गया है. अगर फ्लाइट की तारीख में पर्याप्त समय बचा है और यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटों के भीतर उसे कैंसिल करता है या उसमें कोई बदलाव करना चाहता है, तो एयरलाइन उससे कोई भी अतिरिक्त कैंसिलेशन फीस नहीं वसूल पाएगी. हालांकि, अगर नई तारीख का किराया पहले वाले से ज्यादा है, तो यात्री को केवल किराए का अंतर देना होगा.

नाम में गलती सुधारना अब हुआ बिल्कुल मुफ्त

अक्सर हड़बड़ी में टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग गलत टाइप हो जाती है, जिसे ठीक कराने के लिए पहले भारी जुर्माना देना पड़ता था. अब नियम यह है कि अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक हुआ है और 24 घंटे के भीतर नाम में सुधार (Typo Error) की सूचना दी जाती है, तो एयरलाइन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकती. इसके अलावा, यदि यात्री या उसके परिवार का कोई सदस्य (जो उसी PNR पर है) अचानक अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो एयरलाइन को पूरा रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प देना होगा.

पैसा न मिलने पर कहां करें अपनी शिकायत

अगर टिकट कैंसिल करने के 14 दिन बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है, तो आप चुप न बैठें. सबसे पहले संबंधित एयरलाइन के कस्टमर केयर को लिखित शिकायत भेजें. यदि वहां से भी उचित समाधान नहीं मिलता, तो आप इस मामले को DGCA के शिकायत निवारण पोर्टल (AirSewa) पर ले जा सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ DGCA सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है.

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