EPFO ने बदल दिए UAN के नियम, अब UMANG ऐप के बिना नहीं चलेगा काम
EPFO: EPFO ने Unified Member Portal अपडेट कर दिया है. जानें अब UAN एक्टिवेशन, नया UAN और UAN रिकवरी से जुड़े नए नियम क्या हैं.
EPFO: अगर आपने कभी PF का काम करवाने के लिए EPFO की वेबसाइट खोली है, तो अब अगली बार थोड़ा संभलकर जाइए. क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पहले की तरह पोर्टल पर जाकर UAN एक्टिवेट कर लेंगे या नया UAN बना लेंगे, तो ऐसा अब नहीं होगा.
EPFO ने करीब एक हफ्ते तक चले अपग्रेड के बाद अपना Unified Member Portal फिर से शुरू कर दिया है. पोर्टल पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव UAN से जुड़ी सेवाओं को लेकर है.
अब UAN एक्टिवेट कैसे होगा?
पहले UAN एक्टिवेशन EPFO पोर्टल से हो जाता था, लेकिन अब यह सुविधा वहां से हटा दी गई है. अब अगर आपको अपना UAN एक्टिवेट करना है, तो UMANG ऐप का सहारा लेना होगा. वहां EPFO Services में जाकर “UAN Services Through Face Auth” के अंदर “UAN Activation” चुनना होगा. इसके बाद आधार आधारित Face Authentication पूरा करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
अब नया UAN कहां से बनेगा?
अगर आप पहली बार UAN बनवाना चाहते हैं, तो अब यह काम भी EPFO पोर्टल पर नहीं होगा. इसके लिए भी UMANG ऐप पर जाना होगा और “UAN Allotment and Activation” ऑप्शन चुनकर आधार आधारित Face Authentication करना होगा. हालांकि जिन कर्मचारियों का PF अकाउंट पहले से है लेकिन अभी तक UAN नहीं मिला है, वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सत्यापित करके, जरूरी जानकारी भरकर और UAN को अपने PF खाते से जोड़कर यह सुविधा ले सकते हैं.
UAN दोबारा कैसे मिलेगा?
अक्सर लोग सालों तक PF का इस्तेमाल नहीं करते और फिर UAN याद नहीं रहता. ऐसे लोगों के लिए EPFO ने प्रक्रिया आसान कर दी है. अब आपको सिर्फ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, पहचान या पते का वैध दस्तावेज अपलोड करना होगा और OTP से सत्यापन करना होगा. इसके बाद आपका UAN आसानी से वापस मिल जाएगा.
बाकी क्या-क्या बदला और क्या पहले जैसा है?
अगर किसी सदस्य की मृत्यु के बाद PF या पेंशन का दावा करना है, तो यह सुविधा पहले की तरह EPFO पोर्टल पर ही मिलेगी. दावा करने से पहले आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक जैसे जरूरी दस्तावेज PDF में तैयार रखने होंगे. हर फाइल का आकार 2 MB से कम होना चाहिए.
वहीं सरकार ने EPF Scheme 2026 भी लागू कर दी है. हालांकि आम कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि 12% PF योगदान, VPF, ब्याज, निकासी के नियम, नॉमिनेशन और टैक्स से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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