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EPFO: हायर पेंशन के लिए 3 मई तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए किस वजह से हो रही तारीख बढ़ाने की मांग

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EPFO: हायर पेंशन के लिए 3 मई तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए किस वजह से हो रही तारीख बढ़ाने की मांग

EPFO Higher Pension: रिटायरमेंट के बाद अगर आप भी हायर पेंशन पाना चाहते हैं तो 3 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद EFFO सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी. हालांकि, अभी भी पीएफ फंड से पेंशन फंड में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए पीएफ अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अभी कोई स्पष्टता नहीं है.

जानिए क्यों बना हुआ है कंफ्यूजन

अभी भी हायर पेंशन के प्रोसेस से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन है. इसी कारण लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने में समस्या आ रही है. इसी के मद्देनजर, अब हायर पेंशन की समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है. बताते चलें कि अभी भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है कि पेंशन की गणना कैसे की जाएगी. वहीं, PF फंड से पेंशन फंड में राशि ट्रांसफर करने के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है. इतना ही नहीं, पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि का कैलकुलेशन को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है. ऐसे में इसे चुनने वालों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है.

ट्रेड यूनियनों ने की समय सीमा बढ़ाने की मांग

इन सबके बीच, कई संघों और ट्रेड यूनियनों ने 3 मई की समय सीमा की समीक्षा की मांग की है. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ सेवानिवृत्त संघों ने अब अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग और जमा करने सहित संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने में समस्याओं का हवाला देते हुए नियत तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है. हालांकि, ईपीएफओ ने पहले ही समय सीमा दो महीने बढ़ा दी थी और अब इसे आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने समय सीमा 6 महीने बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने पत्र में कहा, ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता भेदभावपूर्ण है और कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को अपने विकल्प का प्रयोग करने से रोकता है, विशेषकर जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं.

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