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Home Business रेस्टोरेंट बिल में एक्स्ट्रा चार्ज दिखे तो तुरंत करें शिकायत, सरकार ने LPG सरचार्ज को बताया अवैध

रेस्टोरेंट बिल में एक्स्ट्रा चार्ज दिखे तो तुरंत करें शिकायत, सरकार ने LPG सरचार्ज को बताया अवैध

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रेस्टोरेंट बिल में एक्स्ट्रा चार्ज दिखे तो तुरंत करें शिकायत, सरकार ने LPG सरचार्ज को बताया अवैध
Restaurant LPG Charges

Restaurant LPG Charges: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से एलपीजी की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. भारत के कई शहरों में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है और लोग लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं. इस संकट का फायदा उठाकर कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने ग्राहकों के बिल में ‘LPG चार्ज’ या ‘ईंधन लागत वसूली’ जैसे एक्स्ट्रा पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था. अब केंद्र सरकार ने इस मनमानी को रोकने के लिए बड़ा हंटर चलाया है.

CCPA ने कहा- यह पूरी तरह गैर-कानूनी है

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बुधवार को सभी होटलों और रेस्टोरेंट को कड़ी चेतावनी जारी की है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाने के बिल में गैस या फ्यूल के नाम पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क जोड़ना ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019’ का उल्लंघन है. सरकार ने इसे ‘अनुचित व्यापारिक तरीका’ (Unfair Trade Practice) करार दिया है.

क्या हैं सरकार के नए निर्देश?

सरकार की नई एडवाइजरी के मुताबिक जो कीमत मेनू में लिखी है, बिल उसी के आधार पर बनेगा. उसमें सिर्फ लागू टैक्स ही जोड़े जा सकते हैं.

CCPA का कहना है कि गैस, बिजली या अन्य परिचालन खर्च (Operational Cost) किसी भी बिजनेस को चलाने की बुनियादी लागत है. इसे अलग से वसूलने के बजाय डिश की कीमत तय करते समय ही शामिल किया जाना चाहिए. अगर कोई रेस्टोरेंट गैस सरचार्ज या फ्यूल रिकवरी के नाम पर जबरन वसूली करता है, तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी एक्शन लिया जाएगा.

अगर आपसे वसूला जाए एक्स्ट्रा चार्ज, तो क्या करें?

अगर आपके बिल में खाने और टैक्स के अलावा कोई ‘LPG Charge’ दिखता है, तो आप तुरंत उसे हटाने की मांग कर सकते हैं. रेस्टोरेंट के न मानने पर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या ई-दाखिल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं.

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