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अग्रिम में करें आयकर बकाया का भुगतान : रिजर्व बैंक

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अग्रिम में करें आयकर बकाया का भुगतान : रिजर्व बैंक

मुंबई : रिजर्व बैंक ने आयकरदाताआें से दिसंबर तिमाही का अपना आयकर बकाये का भुगतान अग्रिम में करने की सलाह दी है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने इसके लिए 29 बैंकाें को अधिकृत किया है जहां इसका भुगतान किया जा सकता है. रिजर्व बैंक ने कहा कि दिसंबर के अंत में आयकर बकाये के भुगतान की वजह से काफी भीड़भाड़ हो जाती है जिससे बैंकाें को अतिरिक्त काउंटर खोलने के बावजूद काफी दबाव झेलना पड़ता है.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि इसकी वजह से जनता को बैंकाें के बाहर लंबी-लंबी कताराें में खड़ा होना पड़ता है. आयकर भुगतान लेने के लिए जिन 29 एजेंसी बैंकाें को अधिकृत किया गया है उनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक आफ बड़़ौदा, केनरा बैंक, कारपोरेशन बैंक, बैंक आफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इडिया शामिल हैं.

जिन अन्य बैंकों को भुगतान लेने के लिए अधिकृत किया गया है उनमें बैंक आफ महाराष्ट्र, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक भी आते हैं. इसके अलावा आयकरदाता यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, विजया बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ मैसूर तथा स्टेट बैंक आफ पटियाला में भी भुगतान कर सकते हैं.

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