नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय मुश्किलों में घिरे सहारा समूह के खिलाफ निवेशकों का धन वापस करने के संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किये जाने के आग्रह के साथ दायर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका पर दो फरवरी को सुनवाई करने पर सहमत हुआ है.
इस याचिका में संकटग्रस्त सहारा समूह की दो कंपनियों की बिक्री के लिए रिसीवर की नियुक्ति की अपील की गई है जिससे 36,000 करोड रुपये की राशि जुटाकर निवेशकों का भुगतान किया जा सके. सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय इस मामले में मार्च, 2014 से जेल में हैं. मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर आज कहा, ‘‘हम इस पर दो फरवरी को 3.30 बजे सुनवाई करेंगे .”
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