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प्राइवेट कंपनियों में मैटरनिटी लीव मिलेगा दोगुना

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प्राइवेट कंपनियों में मैटरनिटी लीव मिलेगा दोगुना

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय कामकाजी महिलाओं के लिये मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह करने के लिये संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रुप देने में लगा है और जल्दी ही इसे अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिये भेजा जाएगा. एक सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय मातृत्व अवकाश लाभ बढ़ाने के लिये संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रुप दे रहा है. इसे जल्दी ही अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिये भेजा जाएगा.

उसके बाद इसे विचार के लिये कानून मंत्रालय तथा उसके बाद मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा. सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिये मातृत्व अवकाश मौजूदा 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह करने की योजना बनायी है. इस बारे में इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की थी. सूत्र के अनुसार इसके अलावा 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश लाभ उन कामकाजी महिलाओं को भी देने का प्रस्ताव है जो बच्चे के लिये किराये की कोख सरोगेट का सहारा लेती हैं तथा बच्चे को गोद लेती हैं. मातृत्व लाभ कानून, 1961 के तहत कामकाजी महिला को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलता है. भाषा

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