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Home Business टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं चाहिए? तो फटाफट इन 5 तरीकों से करें ITR वेरिफाई

टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं चाहिए? तो फटाफट इन 5 तरीकों से करें ITR वेरिफाई

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टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं चाहिए? तो फटाफट इन 5 तरीकों से करें ITR वेरिफाई
How To Verify ITR (Photo: Freepik)

How To Verify ITR: असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बिना ऑडिट वाले वेतनभोगी (salaried) करदाताओं के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. कई लोग सोचते हैं कि पोर्टल पर ‘सबमिट’ बटन दबाते ही टैक्स का काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके बाद सबसे जरूरी कदम होता है ई-वेरिफिकेशन (e-verification). इसके बिना आपका ITR अधूरा माना जाएगा, टैक्स रिफंड अटक सकता है और आपको नोटिस भी मिल सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को ई-वेरिफाई करने के लिए 5 आसान तरीके देता है. आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी नीचे दिए गए ऑप्शन चुन सकते हैं:

आधार OTP से वेरिफिकेशन कैसे करें?

यह सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है. अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन (PAN) और मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. पोर्टल पर ‘Aadhaar OTP’ का ऑप्शन चुनने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसे दर्ज करते ही आपका रिटर्न चंद मिनटों में वेरिफाई हो जाएगा. 

बैंक या नेट बैंकिंग का ऑप्शन कैसे चुनें?

  • नेट बैंकिंग: अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करें. वहां टैक्स फाइलिंग या ई-वेरिफिकेशन सेक्शन में जाएं. यह लिंक आपको सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां आपका रिटर्न तुरंत वेरिफाई हो जाएगा. 
  • बैंक या डीमैट अकाउंट: अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, तो अपने प्री-वैलिडेटेड (पहले से सत्यापित) बैंक या डीमैट अकाउंट के जरिए भी ईवीसी (EVC) जनरेट कर सकते हैं. इसके बाद आपके लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक कोड आएगा, जिससे वेरिफिकेशन पूरा होगा. 

डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए जरूरी है?

बिजनेस करने वाले लोग या ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उन्हें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का इस्तेमाल करना होता है. यह एक बेहद सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चाबी की तरह काम करता है जो आपके रिटर्न को प्रमाणित करता है. 

ऑनलाइन काम न होने पर क्या करें?

अगर आप ऊपर दिए गए किसी भी ऑनलाइन तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन रास्ता खुला है. ITR फाइल करने के बाद उसका एकनॉलेजमेंट फॉर्म (ITR-V) डाउनलोड करें, उस पर अपने ओरिजिनल साइन करें और स्पीड पोस्ट के जरिए ‘सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC), बेंगलुरु’ भेज दें. ध्यान रहे कि यह फॉर्म रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर बेंगलुरु पहुंच जाना चाहिए. 

ये भी पढ़ें: दादा-दादी के लिए खुशखबरी! बिना ITR फाइल किए ऐसे टैक्स से मिलेगी राहत

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