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Home Business देश में अनाज और चीनी की कोई कमी नहीं : रामविलास पासवान

देश में अनाज और चीनी की कोई कमी नहीं : रामविलास पासवान

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देश में अनाज और चीनी की कोई कमी नहीं : रामविलास पासवान

जयपुर : केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में अनाज और चीनी की कमी नहीं है, अनाज और चीनी का पर्याप्त भंडार है और सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की हरसंभव मदद करेगी. पासवान ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि वर्ष 2014-2015 में गेहूं का 957 लाख टन और चावल का 1030 लाख टन उत्पादन हुआ है. सरकार के पास गेहूं और चावल के भंडारण के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं.

उन्‍होंने कहा कि लोगों को गुणवतापूर्ण खाद्यान्न मिले, इसके लिए अब तय किया गया है कि गोदामों में डेढ साल से अधिक अनाज का भंडारण नहीं किया जा सकेगा, यदि इससे अधिक समय तक भंडारण पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. पासवान ने कहा कि सरकार के पास 711 लाख टन गेहूं और चावल का भंडारण करने की क्षमता है.

पासवान ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, छतीसगढ, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया है. जबकि शेष राज्यों को छह महीने में यह कानून लागू करने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत लोगों का चयन करने का काम राज्य सरकारों का है, केंद्र का नहीं है. इस कानून के तहत 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी लोगों को शामिल किया जा सकता है.

पासवान ने कहा कि बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है. राजस्थान सरकार ने पहले एक लाख टन और अब 4.85 लाख टन मुफ्त अनाज देने की मांग की है लेकिन इसे लेकर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मांग पर अन्य राज्यों में खराब हुई फसल की रिपोर्ट मिलने के बाद एक साथ निर्णय होगा. उन्‍होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के पास 14 लाख टन खाद्यान्न का भंडार है जिसमें से ढाई लाख टन खाद्यान्न हर महिने राज्य सरकार उठा रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य में निगम के पास आगामी छह महिने के लिए पर्याप्त गेहूं है. पासवान ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों का गेहूं खरीदने के मापदंड में ढील दी जायेगी जिससे की प्रभावित किसानों को नुकसान नहीं हो. उन्‍होंने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की चमक खत्म होने की रिपोर्ट मिलने के बाद तय मापदंड में छूट देने का फैसला किया गया है.

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