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काला धन के खुलासे के लिए मिलेगा आखिरी मौका, नहीं बताने पर जेल

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काला धन के खुलासे के लिए मिलेगा आखिरी मौका, नहीं बताने पर जेल

नयी दिल्ली : विदेश में काला धन रखने वाले भारतीयों को अपने विदेशी बैंक खातों या संपत्ति का खुलासा करने का एक आखिरी मौका दिया जाएगा. अन्यथा उन्‍हें जेल की सजा का सामना करना होगा. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यह बात कही है. सिन्हा ने आज कहा कि विदेश में संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर सात साल की कडी सजा मिलेगी. वहीं आमदनी छिपाने व कर चोरी के मामले में 10 साल तक की सजा का सामना करना होगा.

सरकार काले धन पर अंकुश लगाने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है. ये प्रावधान इसी विधेयक का हिस्सा होंगे. जयंत सिन्हा ने समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में हालांकि, इस बात को खारिज कर दिया कि सरकार काला धन रखने वालों के लिए कोई माफी योजना ला रही है. उन्‍होंने कहा, ‘कोई माफी योजना नहीं है. हम काफी साफ शब्‍दों में कह चुके हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हर व्यक्ति जिसके पास देश के बाहर बिना हिसाब किताब वाली संपत्ति या खाता है, वह उसका खुलासा करे.’

सिन्हा ने कहा, ‘हमने इसके लिए एक खिडकी खोली है. किसी को माफी नहीं मिलेगी. आपके पास जो है उसका आपको खुलासा करना होगा. आपके पास यह खुलासा करने के लिए एक निश्चित समय है. यदि आप इसके बावजूद खुलासा नहीं करते हैं तो आपको सात साल तक की सजा का सामना करना होगा.’ प्रस्तावित कानून का ब्योरा देते हुए वित्त राज्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि आमदनी को छिपाने या कर चोरी के लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है.

इसके अलावा प्रावधानों के अनुसार खाताधारक को आयकर रिटर्न में विदेशी खाता खोलने की तारीख का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा. नया कानून लाने के अलावा काले धन पर अंकुश के प्रयासों के तहत बेनामी सौदे कानून में बदलाव तथा रीयल एस्टेट सौदे के अग्रिम के तौर पर नकद में 20,000 रुपये से अधिक लेने पर रोक शामिल है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल अपने बजट प्रस्तावों में कहा था, ‘देश की संपदा का पता लगाना व उसे देश में वापस लाना हमारी देश के प्रति बडी प्रतिबद्धता है.’

जेटली ने बजट भाषण में कहा था, ‘मौजूदा कानून की सीमाओं को देखते हुए हमने काफी विचार विमर्श के बाद काले धन पर एक वृहद नया कानून बनाने का फैसला किया है. मैं संसद के चालू सत्र में इस बारे में विधेयक का प्रस्ताव करता हूं.’ प्रस्ताव के अनुसार आमदनी व संपत्ति को छिपाने व विदेशी संपत्ति के मामले में कर चोरी गैर-समाधेय अपराध होगा और इस पर 300 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा. अन्य बातों के अलावा अपराध में सहभागी चाहे वे व्यक्ति हों, इकाइयां, बैंक या वित्तीय संस्थान हों, को भी अभियोग व जुर्माने का सामना करना होगा.

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