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Home Business 50,000 से ज्‍यादा पैसे बैंक से निकालने पर देना पड सकता है टैक्‍स

50,000 से ज्‍यादा पैसे बैंक से निकालने पर देना पड सकता है टैक्‍स

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50,000 से ज्‍यादा पैसे बैंक से निकालने पर देना पड सकता है टैक्‍स
नयी दिल्‍ली: अगर आप तय सीमा से ज्‍यादा पैसा अपने बैंक एकाउंट से एक दिन में निकालने जा रहे हैं तो इसपर आपको टैक्‍स भी देना पड सकता है. देशभर में ब्‍लैकमनी का मुद्दा जोरों पर है. ऐसे में कालेधन पर अपनी पैनी नजर रखने के लिए पार्थसारथी शोम कमिटी ने बैंकिंग कैश ट्रांजेक्‍सन टैक्स (बीसीटीटी) लाने का प्रस्‍ताव दिया है.
इस प्रस्‍ताव को कांग्रेस सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में साल 2005 में लागू किया था. लेकिन वर्ष 2009 में इसे वापस ले लिया गया था. इस कानून के तहत अगर उपभोक्‍ताओं को व्‍यक्‍तिगत एकांउट से एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की रकम निकालने पर टैक्‍स देना पडता था. वहीं अन्‍य एकाउंट से पैसे निकालने की सीमा 1 लाख तय की गयी थी. इससे ज्‍यादा की राशि निकालने पर उन्‍हें टैक्‍स चुकाना पडता था.
कालेधन पर नजर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसपर कर प्रशासन और सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एकाउंट से तय सीमा से अधिक राशि की निकासी इनकम टैक्‍स कानून के अंतर्गत आएगी और इस पर बीसीटीटी भी लगाया जा सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टैक्‍स की सीमा में वे सारे किसान भी आएंगे जिनका आय 5 लाख से ज्‍यादा है. एग्रीकलचर इनकम पर 5लाख से कम आय वाले किसानों को छूट दी जाएगी. आयोग ने बताया कि इसका उद्देश्‍य टैक्‍सबेस को बढाना है.

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