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स्पेक्ट्रम साझा करने के निर्देश वर्ष के अंत तक

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स्पेक्ट्रम साझा करने के निर्देश वर्ष के अंत तक

नयी दिल्ली : दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम का व्यापार और इसमें साझेदारी के दिशा-निर्देश वर्ष के अंत तक जारी कर दिये जायेंगे. प्रसाद ने यहां मंत्रालय में 100 दिन के कार्यकाल के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं.

दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने जुलाई में सभी श्रेणी के स्पेक्ट्रम की आपस में साझेदारी की अनुमति दिये जाने की सिफारिश की थी. नियामक ने कहा था कि पुराने 1,658 करोड़ रुपये के पुराने दाम पर आवंटित स्पेक्ट्रम अथवा बिना नीलामी के दिये गये स्पेक्ट्रम सहित सभी श्रेणियों में भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए. नियामक के मुताबिक, इससे कंपनियों को मोबाइल सेवाएं देने की लागत में कमी आयेगी.

ट्राई ने सुझाव दिया है कि 800-900-1800-2100-2300-2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड में स्पेक्ट्रम को आपस में साझा करने लायक बनाया जा सकता है. बशर्ते कि दोनों लाइसेंसधारकों के पास एक ही बैंड में स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो. वर्तमान में दूरसंचार ऑपरेटरों के पास 800 मेगाहर्ट्ज (सीडीएमए), 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज (जीएसएम 2जी, 3जी), 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज (4जी) श्रेणी की रेडियोवेव दूरसंचार सेवाओं के लिये उपलब्ध हैं.

दूरसंचार ऑपरेटरों को मोबाइल टावर जैसी ढांचागत सुविधाओं को आपस में साझा करने की अनुमति है. इससे उन्हें अपनी लागत कम करने में मदद मिलती है, लेकिन उन्हें सक्रिय ढांचागत सुविधाएं जैसे स्पेक्ट्रम आदि को आपस में साझा करने की सुविधा नहीं है.

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