[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Business न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सेबी को 62 लाख रुपये का भुगतान कर भेदिया कारोबार मामला निपटाया

न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सेबी को 62 लाख रुपये का भुगतान कर भेदिया कारोबार मामला निपटाया

0
न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सेबी को 62 लाख रुपये का भुगतान कर भेदिया कारोबार मामला निपटाया

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने 62 लाख रुपये का भुगतान कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ भेदिया कारोबार नियमों के कथित उल्लंघन का विवाद निपटा लिया है. बीमा कंपनी ने इस संबंध में तथ्यों और कानून की परिभाषा को स्वीकार किये बिना ही विवाद निपटाने का प्रस्ताव रखा था.

यह मामला एक्सिस बैंक में कंपनी की शेयरधारिता में बदलाव के संबंध में भेदिया कारोबार विनियम के उल्लंघन से जुड़ा है. सेबी ने मई से सितंबर, 2018 की अवधि की जांच में पाया कि इस दौरान बीमा कंपनी ने कुछ दिनों में 10 लाख रुपये से अधिक के शेयरों का लेनदेन किया. बीमा कंपनी बैंक की प्रवर्तकों में से एक है.

इस संबंध में भेदिया कारोबार रोकथाम प्रावधानों के तहत आवदेक को शेयरों के लेनदेन की तिथि के दो दिन के भीतर सूचना सार्वजनिक करनी होती है, जबकि इस मामले में निश्चित समय सीमा में नियमों का पालन नहीं किया गया. सेबी की आंतरिक समिति ने इस संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेंस पर दिसंबर, 2019 में 62.68 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel