नयी दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने केबिन क्रू सदस्यों के लिए उड़ान ड्यूटी के समय और आराम के घंटों के बारे में नियम तय कर दिए हैं. इसमें लंबी उड़ान पर अधिकतम ड्यूटी 22 घंटे तय कीगयीहै. नए नियम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बनाए गए हैं. इनमें कहा गया है कि किसी आकस्मिक परिचालन परिस्थिति में उड़ान समय में अधिकतम डेढ़ घंटे की वृद्धि की जा सकती है और ड्यूटी की अवधि चार घंटे बढ़ाई जा सकती है. वरिष्ठ केबिन क्रू सभी केबिन क्रू सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद उड़ान के परिचालन के लिए ‘पायलट इन कमांड’ से अपनी इच्छा जताएगा.
डाइवर्जन की स्थिति में उड़ान को पूरा करने के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त लैंडिंग की अनुमति होगी. ये नियम इस साल एक नवंबर से लागू होंगे. नियमों में कहा गया है कि आकस्मिक परिचालन परिस्थितियों में मौसम, प्राकृतिक आपदा, चिकित्सा आपात स्थिति, राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय जरूरत, उपकरण में खराबी, हवाई पट्टी का बंद होना आदि शामिल हैं, जो कि आपरेटर के नियंत्रण से बाहर हैं. इन नियमों में स्पष्ट किया गया है कि एयरलाइन को ऐसे केबिन क्रू सदस्य को उड़ान पर ड्यूटी के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जिसके बारे में यह जाना जाता हो कि वह इतना अधिक थक जाता है जिससे उड़ान की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.
नए नियम एक एनजीओ और कुछ केबिन क्रू सदस्यों की उस याचिका के बाद आए है जिसमें 2016 के नियमों को उच्च न्यायालय में चुनौती दीगयी थी. याचिका में दलील दी गयी थी कि ये नियम बनाते समय केबिन क्रू सदस्यों को ड्यूटी की वजह से होने वाली थकान और उनके आराम के समय को शामिल नहीं किया गया है.
12 साल बाद तीन अक्टूबर को पेप्सिको छोड़ देंगी इंदिरा नूई
अगस्त के आखिर में बिक सकती हैं Rcom की 25000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां
#HDFCAMC एएमसी की शानदार लिस्टिंग, इश्यू प्राइस से 58 प्रतिशत प्रीमियम
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
