[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home Business देश का पैसा लेकर भागने वालों की पूरी संपत्ति होगी जब्त, मोदी कैबिनेट ने नये विधेयक को दी मंजूरी

देश का पैसा लेकर भागने वालों की पूरी संपत्ति होगी जब्त, मोदी कैबिनेट ने नये विधेयक को दी मंजूरी

0
देश का पैसा लेकर भागने वालों की पूरी संपत्ति होगी जब्त, मोदी कैबिनेट ने नये विधेयक को दी मंजूरी

मनी लाउंड्रिंग से अलग होगा नया कानून
कानून प्रक्रिया लंबी चलने की स्थिति में अहम होगा नया कानून

नयी दिल्ली: बैंकों से धोखाधड़ी कर विदेश भाग जाने वाले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे मामलों में शिकंजा कसने केलिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिसमें आर्थिक अपराधों में लिप्त भगोड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है. विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुुरुवारको मंजूरी दे दी.इसविधेयक को लेकर सरकारकी गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि बुधवार के बाद दोबाराइसको मंजूरी देने कैबिनेट की बैठक हुई. नीरव मोदी जैसे मामलों में बैंकों का बकाया जल्द से जल्द वसूलने के मकसद से ही इस प्रस्तावित विधेयक को लाया जा रहा है. यह कानून उन लागों पर लागू होगा जिन पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक कर्ज है और वह देश छोड़कर भाग चुके हैं और जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विधेयक को संसद के पांच मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जायेगा.

बिनाअपराध वाली संपत्ति भी होगी जब्त

उन्होंने ऐसे भगाड़े अपराधी की परिभाषा बताते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अदालत ने अनुसूचित अपराध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और वह देश छोड़कर भागा हुआ है तथा कानूनी कारवाई से बचने केलिए भारत लौटने से इनकार करता है. उन्होंने बताया कि यह कानून मनी लांड्रिंग रोधी कानून से कुछ अलग है. मनी लांड्रिग रोधी कानून में आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है. इस कानून के तहत दोषी पाये जाने के बाद अपराध की कमाई से हासिल संपत्ति को ही जब्त किये जाने का प्रावधान है. जबकि नये प्रस्ताविक कानून में देश छोड़कर भाग आर्थिक अपराधी की पूरी संपत्ति को जब्त किया जायेगा चाहे वह अपराध से जुटाईगयी अथवा नहीं. जेटली ने कहा, ‘‘भगोड़े अपराधी की सुनवाई कभी पूरी नहीं होगी.’ यही वजह है कि संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है. नये कानून के तहत ऐसे मामलों में ‘‘जैसे ही अदालत से वारंट जारी होगा और अदालत यह तय करती है कि संबंधित व्यक्ति पेश नहीं हो रहा है.’ वैसे ही नये कानून के प्रावधान लागू हो जायेंगे. वर्ष 2017-18 के बजट में हालांकि इस तरह की घोषणा कीगयी थी लेकिन नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी का मामला सामने आने के बाद इस संबंध में तेजी लायी गयी है. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक से 12,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद दोनों ही परिवार सहित देश छोड़कर भाग गये और जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होने से इनकार कर रहे हैं. नया कानून ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों से बैंकों के बकाये की जल्द से जल्द वसूली में मददगार होगा. यह भी कहा जा रहा है कि यह विधेयक कानून की शक्ल लेने के बाद पूर्व की तारीख से लागू होगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel