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Home Business आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं खोलने पर बैंकों को भी अक्तूबर से देना होगा 20,000 रुपये का जुर्माना

आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं खोलने पर बैंकों को भी अक्तूबर से देना होगा 20,000 रुपये का जुर्माना

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आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं खोलने पर बैंकों को भी अक्तूबर से देना होगा 20,000 रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक और माह की मोहलत दी है. बैंकों को निर्धारित समय में 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने हैं और 30 सितंबर के बाद इससे छूट गयी प्रति शाखा पर 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

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जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण एवं जानकारी अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था. अब इस काम के लिए प्राधिकरण की ओर एक महीने की मोहलत और दे दी गयी है, क्योंकि बैंकों ने ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए और समय की मांग की थी.

पांडेय ने कहा कि बैंकों ने और समय की जरूरत के लिए हमसे समय मांगा था, तो हमने उन्हें ऐसी सुविधा की स्थापना के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है. इस समय सीमा के बाद अनुपालन नहीं करने वाले बैंकों को पहुंच के बिना वाली प्रति शाखा पर हर माह 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा. 10 फीसदी शाखाओं को इसके दायरे में लाने से आशय हर 100 में से 10 शाखा पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना है.

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