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App Store के नाम पर iPhone यूजर्स को लूट नहीं पाएगी Apple, पढ़ें पूरी खबर

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App Store के नाम पर iPhone यूजर्स को लूट नहीं पाएगी Apple, पढ़ें पूरी खबर
App Store icon displayed on a phone screen is seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on July 18, 2021. (Photo Ilustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Apple App Store: अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी ऐपल के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट मुकदमे में अपने एक आदेश से उसकी अपने ऐप स्टोर पर पकड़ ढीली कर दी है. इससे ऐपल की ज्यादा कमाई पर खतरा मंडराने लगाने लगा है.

ऐपल के करोड़ों आईफोन यूजर्स को इस फैसले से ऐप स्टोर पर सस्ते दामों में विभिन्न मोबाइल ऐप्स मिलने की राह खुल गई है. दरअसल इस फैसले से अब तक ऐप स्टोर पर अपलोड ऐप्स के डिजिटल लेनदेन में 30 फीसदी कमीशन ले रहे ऐपल को अब इसे घटाना या खत्म करना होगा, जिससे ऐप डेवलपर्स के अरबों डॉलर बच सकते हैं.

एक संघीय अदालत के न्यायधीश ने आईफोन बनाने वाली प्रमुख कंपनी ऐपल को उसके ऐप स्टोर पर उसकी मजबूत पकड़ को कुछ ढीली करने का आदेश दिया है. इससे कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस गतिविधि पर खतरा मंडराने लगा है.

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इस तरह का बदलाव यदि ऐपल के ऐप स्टोर में होता है, तो इससे ऐप तैयार करने वालों के अरबों डाॅलर बचेंगे और वह दाम कम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा.

न्यायधीश का यह निर्णय एपिक गेम्स के प्रतिस्पर्धा रोधी मामले में आया है. एपिक गेम्स को फोर्टनाइट निर्माता के तौर पर जाना जाता है. दुनियाभर में करीब 40 करोड़ लोग इस वीडियो गेम को खेलते हैं.

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संघीय अदालत के इस फैसले का असर ऐपल के कारोबार पर भी पड़ा, जहां कंपनी के शेयर दो प्रतिशत से अधिक नीचे चले गए. निवेशकों को लगता है कि इस फैसले से कंपनी की वार्षिक आय में अरबों डाॅलर का नुकसान हो सकता है.

ऐपल उसके स्टोर में रखी जाने वाली ऐप के जरिये होने वाले लेनदेन पर 30 प्रतिशत तक कमीशन लेता है. इस तरह के लेनदेन में गीत संगीत, मूवी सहित नेटफ्लिक्स या स्पॉटीफाई सब्स्क्रिप्शन आदि डिजिटल लेनदेन शामिल हैं. (इनपुट:भाषा)

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