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खुलेआम धूम्रपान के खिलाफ पुलिस का अभियान

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न्यूनतम 200 रुपये लगेगा जुर्माना, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है

पानागढ़ : पूर्व बर्दवान जिले के कटवा शहर में खुलेआम सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं. महकमा पुलिस ने धुम्रपान करने वालों के खिलाफ शहर के विभिन्न इलाकों में जहां पोस्टर चिपका कर जागरूक करने की कोशिश की है, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों को तत्काल फाइन किया जाएगा. पुलिस के इस फरमान के बाद आम लोगों में जहां दहशत व्याप्त हो गया है वहीं धूम्रपान करने वाले भयभीत हैं.
पूर्व बर्दवान जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (कटवा-कालना) ध्रुव दास का कहना है कि कटवा शहर तथा ग्रामीण अंचलों के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या सड़क के किनारे स्कूल के समक्ष, हॉस्पिटल के समक्ष, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर तथा अन्य स्थानों पर खुलेआम सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा, खैनी, आदि नशीले पदार्थ सार्वजनिक रूप से खाने वाले के खिलाफ पुलिस धर-पकड़ अभियान चलाएगी. सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों को तत्काल फाइन किया जाएगा. न्यूनतम 200 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही नियम नहीं मानने पर जेल की हवा भी खानी पड़ेगी. पुलिस ने इस अभियान को लेकर शहर के विभिन्न स्थलों पर पोस्टर चस्पा किया है. पुलिस अधीक्षक ध्रुव दास का कहना है कि शिक्षा प्रतिष्ठानों से एक सौ गज के भीतर यदि कोई धूम्रपान करता है तो तत्काल उसे पकड़ा जाएगा तथा उस पर फाइन लगाया जाएगा. केवल इतना ही नहीं प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के इस एक सौ गज के भीतर यदि कोई गुमटी या दुकानदार धूम्रपान या तंबाकू आदि बिक्री करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक ध्रुव दास का कहना है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाकर लोगों को तथा व्यवसायियों को सचेत कर दिया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम बच्चों को यदि कोई तंबाकू व अन्य प्रतिबंधित पदार्थ बेचता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी.
इस अभियान का नोडल ऑफिसर कटवा थाना के एसआई प्रदीप कुमार राय को नियुक्त किया गया है. बताया जाता है कि खुलेआम सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने पहले ही कानून बनाया है. अब तक इस पर पूर्ण रूप से अमल नहीं किया जाता रहा है. कटवा थाना पुलिस इस विषय को लेकर सतर्क हो गई है तथा सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मुहिम छेड़ दी है.
बताया जाता है कि वर्ष 2003 में सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्रतिष्ठान, अस्पताल , यात्री बस, मंदिर ,सिनेमा हॉल समेत अन्य स्थानों पर सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों तथा बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर नियंत्रण कानून बनाया गया था. बताया जाता है कि कटवा शहर के विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, बीडीओ कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, बीएलआरओ कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के समक्ष साफ तौर पर धूम्रपान निषेधाज्ञा का नोटिस टांग दिया गया है.
सरकारी प्रतिष्ठानों में भी सरकारी कर्मचारी यदि सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. कटवा अदालत के अधिवक्ता शेख अशरफ अली ने बताया कि पुलिस का यह कदम काफी प्रशंसनीय है. इस पर अमल करने की पूर्ण रूप से जरूरत है.
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