विधिक जागरूकता शिविर में पहाड़ पर बसे लोगों को किया जागरूक

बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध, किया गया आगाह

By SANJEET KUMAR | April 17, 2025 12:03 AM

डीएलएसए की ओर से बुधवार को सुंदरपहाड़ी प्रखंड के कमरामारिणी मध्य विद्यालय परिसर में विधिक साक्षरता सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल पीएलवी चुनका मरांडी व मंजूरी बीबी ने नालसा की शिशु प्रोजेक्ट, मानव तस्करी आदि के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि होटल, संस्थान या निजी आवास पर कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है. पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजे जाने को कहा. कहा कि पढ़ाने की बजाय बच्चों से मजदूरी नहीं करायें. बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है. कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाल मजदूर कहलाता है. बताया कि बाल मजदूरी की मनाही है. ये बच्चे कोयला बीनने, राख के गड्ढे को साफ करने, रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करने, बंदरगाह पर काम करने, पटाखों की दुकान पर काम करने व आतिशबाजी का सामान बेचन, गैरेज में काम करने ढलाई के कारखाने में सहित विभिन्न खतरे वाले कामों से अलग रखने का निर्देश जारी किया गया है. जो व्यक्ति नाबालिग को काम पर रखता है, उसके लिए दंड व जुर्माना का प्रावधान है.

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