चार आरोपितों को दी गयी अर्थदंड की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हरि प्रिया ने करीब 18 वर्ष पूर्व आपसी रंजिश में घर में घुसकर एक महिला एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिये जाने के मामले में चार आरोपितों को साढ़े चार -साढ़े हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके साथ सभी को एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दिया गया है

By DEEPAK MISHRA | January 30, 2026 10:50 PM

हाजीपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हरि प्रिया ने करीब 18 वर्ष पूर्व आपसी रंजिश में घर में घुसकर एक महिला एवं उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिये जाने के मामले में चार आरोपितों को साढ़े चार -साढ़े हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके साथ सभी को एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दिया गया है. उक्त जानकारी सूचक के अधिवक्ता अभय कुमार अंबष्ट ने देते हुए बताया कि सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला पश्चिमी निवासी अमिति देवी 15 अगस्त 2008 को अपने घर में खाना बना रही थी. इसी दौरान पूर्व रंजिश में उसके भैंसुर हरेश राय, उसके पुत्र सुनील राय, अनिल राय तथा संजय राय घर में घुस गये और उसे मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस घटना को लेकर सदर थाना में कांड संख्या 02/2008 दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. इस मामले में अपर अभियोजन पदाधिकारी नेहा कुमारी द्वारा कराये गये 06 साक्षियों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद प्रत्येक को साढ़े चार हजार-साढ़े चार हजार रुपये अर्थदंड तथा एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश देते हुए बांड भरवाया गया.