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यौन उत्पीड़न मामले में आर के पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर

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यौन उत्पीड़न मामले में आर के पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर

नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने आज एक अदालत में टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर के पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. उनके खिलाफ यह आरोप पत्र एक पूर्व महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न और उसकी लज्जा भंग करने के मामले में दायर किया गया है.

पचौरी पर आरोपी का पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है. 1400 पन्ने से अधिक का आरोप पत्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में दायर किया गया. उन्होंने इसपर विचार करने के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.
पुलिस ने 23 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है. उनमें से कई टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी हैं. पचौरी पर आईपीसी की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की मंशा से उसपर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 (डी) (पीछा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने को आशयित है).
दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल में दायर अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि पीडिता को अदालत के बाहर समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है. स्थिति रिपोर्ट उस मामले में दायर की गई थी जिसमें पीडिता ने निचली अदालत द्वारा पचौरी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है. पचौरी को इस मामले में पिछले साल 21 मार्च को अग्रिम जमानत दी गई थी.
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