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सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी का विरोध किया

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सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी का विरोध किया

मुंबई : शीना बोरा हत्या कांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने के लिए दाखिल अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई ने आज एक स्थानीय अदालत में अपना जवाब दाखिल किया.

पांच फरवरी को दाखिल इंद्राणी के आवेदन में कहा गया है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. सीबीआई ने जवाब में कहा कि उनका यहां बायकुला महिला कारावास में इलाज चल रहा है जहां वह बंद हैं. एजेंसी ने कहा कि उन्हें जेल की कैंटीन से पोषक आहार दिये जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार उनकी हालत सही है.

इंद्राणी की अर्जी में दावा किया गया है कि वह बार बार बेहोश हो जाती हैं. इसमें कहा गया है कि उन्हें जिस तरह की परेशानी है उसमें मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है और मस्तिष्काघात हो सकता है जो जानलेवा हो सकता है.

आवेदन में यह भी कहा गया है कि जब वह पिछले साल अक्तूबर में जेल में बेहोश हो गयी थीं तो इलाज शुरू करने में छह घंटे से अधिक समय लग गया था. शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी, उसके मौजूदा पति और पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व चालक श्याम राय को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीबीआई ने मामले में दो आरोपपत्र दाखिल किये हैं.

इंद्राणी और उनके पहले एक पति की बेटी शीना (24) की 24 अप्रैल, 2012 को हत्या कर दी गयी थी. घटना के बारे में पिछले साल ही पता चला. जमानत अर्जी पर सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है.

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